Thu. May 2nd, 2024

रामपुर। सपा नेता आज़म खान को लगातार झटके पर झटका लग रहे हैं सोमवार को आजम खान को दो झटके लगे पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई और दूसरा झटका डूंगरपुर प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई जबकि बाकी दोषियों को पास-5 साल की सजा सुनाई।

रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान को आईपीसी की धारा 407 504 506 447 और 120 बी के तहत दोषी करार दिया इस मामले में सपा नेता आजम खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, और रिटायर्ड सीओ आले हसन को दोषी पाया आज चारों को दोषी पाया गया सजा सुनाई जाने के बाद आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल में पेशी हुई।

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