महिला अधिवक्ता को रास्ते में घेरकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसकी जेब मे रखे 7 हजार रुपये व गले की चेन लूटने के मामले में न्यायालय के आदेश पर 7 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दारापुर निवासी हरिओम सिंह पुत्र मलखान सिंह ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि गाँव के ही नरेश पुत्र बलवंत,सुमित,सचिन,शुभम पुत्रगण नरेश तथा होलिका मंदिर ठाकुरद्वारा निवासी योगेंद्र पुत्र हरपाल सिंह, अनिल कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी रहटा माफी थाना डिलारी और सतीश कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी शरीफ नगर उससे रंजिश रखते है और आएदिन गाली गलौज करते हुए उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं।
शिकायत में कहा गया है कि उसकी पत्नी कविता राजपूत पेशे से अधिवक्ता है और प्रतिदिन ठाकुरद्वारा कचहरी में आती जाती है। आरोप है कि दिनांक 30 जनवरी की शाम साढ़े छह बजे वह अपने साथी अधिवक्ता के साथ दारापुर मोड़ तक उसकी कार से आई और वँहा से उसकी पत्नी ने उसे फोन किया कि वह मोड़ पर खड़ी है आप बाइक लेकर आ जाओ। आरोप है कि इसी दौरान उक्त सभी ने जो कि पहले से ही घात लगाए बैठे थे ने उसकी पत्नी को घेर लिया।
पीड़ित का कहना था कि उक्त आरोपियों ने इसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसकी गले की चेन तथा कोट की जेब में रखे सात हजार रुपए छीन लिए। इसी दौरान वह भी मौके पर पँहुच गया तो आरोपी शुभम ने उसके कनपटी पर तमंचा रख दिया और उसपर फायर भी कर दिया जो कि वह बाल बाल बच गया। इसी दौरान उसका भाई तथा कुछ अन्य लोग मौके पर आ गए तब आरोपी मौके से भाग गए। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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