सपा नेता अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा झटका दिया है। फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड से जुड़े मामलों में दायर उनकी दोनों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अब रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने एक जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस निर्णय से अब्दुल्ला आजम की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब उन्हें निचली अदालत में चल रहे ट्रायल का सामना करना होगा।

फर्जी पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में याचिकाएं खारिज

अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। पहली याचिका फर्जी पासपोर्ट से संबंधित थी, जिसमें उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। दूसरी याचिका दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ी थी, जो आयकर नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इन दोनों मामलों में अब्दुल्ला ने रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले ने सपा नेता के लिए कानूनी चुनौतियों को और जटिल कर दिया है।

रामपुर कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इन मामलों की सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में आगे बढ़ेगी। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये मामले लंबे समय से चर्चा में हैं, और उनके पिता, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के साथ भी कई कानूनी विवाद जुड़े हैं। हाईकोर्ट का यह निर्णय अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें निचली अदालत में इन गंभीर आरोपों का जवाब देना होगा। इस मामले में आगे की सुनवाई और सबूतों की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *