सम्मन राशि जमा करने के आधार पर आज़म खान की पत्नी ने मुकदमा खत्म करने की अर्जी लगाई

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में 32 लाख रुपए की सम्मन राशि के आधार पर कैसे खत्म करने की अर्जी लगाई जिस पर अभियोजन ने आपत्ति लगाने के लिए समय की मांग की है कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को करेगी।

रामपुर शहर से पूर्व विधायक व सपा नेता आज़म खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के खिलाफ रामपुर में 5 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था डॉक्टर तंजीम फातिमा के हमसफर रिजॉर्ट मैं बिजली की चोरी पाई गई हे विद्युत विभाग के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी इस मामले में सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट सेशन में चल रही है बृहस्पतिवार को कोर्ट में तारीख थी इस मामले में सपा नेता तंजीन फातिमा ने अपने वकील नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की जिसमें कहा गया की 32 लाख का सम्मान शुल्क जमा किया गया था इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए जिस पर बिजली विभाग के वकील सर्वेश गुप्ता ने इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा और इस मामले की सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी।

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