Moradabad News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है अदालत में दोषी पर 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि केस में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत में मिलने पर क्लीन चिट दे दी है।
जनपद मुरादाबाद के भोजपुर में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई 7 सितंबर 2015 को पीड़िता की मां ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था तहरीर में कहा था कि उसके पति 31 अगस्त को रामपुर में मजदूरी करने गए थे और वह खेत पर गई थी घर में बेटी अकेली थी कटघर के पीतल नगरी निवासी मनोज और देशराज और भोजपुर निवासी शोभित उसके घर पहुंचे और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए वापस लौटने पर पड़ोसियों से जानकारी मिली।
पुलिस ने 8 दिन बाद लड़की को बरामद कर लिया घटना में पुलिस को शोभित मनोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला पुलिस ने देशराज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट तीन रघुबर की अदालत में गुरुवार को यह फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया विशेष लोक अभियोजन भूखन सिंह एमपी सिंह के अनुसार कोर्ट में पीड़िता ने अदालत में आरोपी की खिलाफ गवाही दी।