पंडित अनिल शर्मा मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 किलोग्राम गौवंशीय मांस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने एक नीले रंग के छोटा हाथी वाहन से मांस, काटने के उपकरण, तराजू, बाट और अन्य सामग्री बरामद की। हालांकि, इस दौरान पांच अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने बरामद मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र में कांवड़ सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम काला झांडा की नहर पटरी के पास कुछ लोग एक वाहन में अवैध रूप से गौमांस ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और संदिग्ध वाहन (रजि. नं. UK18CA0743) को रोक लिया। वाहन रोकते ही उसमें सवार पांच लोग खेतों की ओर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने कमरुद्दीन पुत्र अली हसन, अली हसन पुत्र अकबर अली, और गुलशन पुत्री अली हसन (तीनों निवासी ग्राम किशनपुर गांवड़ी) को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वाहन की तलाशी में 125 किलोग्राम गौवंशीय मांस, एक कुल्हाड़ी, दो छुरियां, लकड़ी का गुटका, तराजू मय बाट, चार प्लास्टिक के कट्टे, और मांस ले जाने वाला वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद सामान की वीडियोग्राफी भी कराई।
विश्व हिंदू परिषद ने जताया आक्रोश, फरार आरोपियों की तलाश जारी
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जंगल के पास खेत में गौवंशीय पशु का वध कर मांस बेचने की योजना बना रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं के अवैध कटान की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। पुलिस ने मौके से फरार हुए आरोपियों की पहचान पूर्व जिला पंचायत सदस्य जरीफ मलिक, मोहम्मद उमर, मोहम्मद सगीर, शकील पुत्र जमील, और शमशुद्दीन पुत्र अली हसन के रूप में की है।
इनकी तलाश के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। मौके पर पहुंचे उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शिवकुमार राणा ने बरामद मांस का सैंपल लिया, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम और धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला विधिक प्रमुख साजन शर्मा, जिला मंत्री पंकज सिंह, नगर अध्यक्ष लकी चौहान, नगर उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह, और पथरखेड़ा शिव मंदिर के महंत बच्चा बाबा भी मौके पर मौजूद रहे।