बच्चों के भविष्य की गारंटी: LIC जीवन तरुण पॉलिसी

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में खूब तरक्की करें। लेकिन कई बार आर्थिक तंगी इस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की “जीवन तरुण पॉलिसी” माता-पिता के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यह पॉलिसी न केवल बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित भी बनाती है। इस स्कीम के जरिए माता-पिता छोटे-छोटे निवेश से अपने बच्चे के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जो उनके सपनों को हकीकत में बदलने में सहायक होगा।

आर्थिक सुरक्षा और निवेश का शानदार मिश्रण

LIC की “जीवन तरुण पॉलिसी” विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा और युवावस्था की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट स्कीम है, जिसमें माता-पिता को नियमित रूप से प्रीमियम जमा करने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, रोज़ाना सिर्फ 150 रुपये बचाकर, यानी मासिक 4,500 रुपये के निवेश से, आप अपने बच्चे के लिए 25 साल की उम्र तक लगभग 26 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। यह राशि बच्चे की उच्च शिक्षा, करियर की शुरुआत, शादी या अन्य बड़े खर्चों के लिए मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करती है।

इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इसमें निवेश के साथ-साथ इंश्योरेंस कवर का भी लाभ मिलता है। बच्चे की उम्र 90 दिन से लेकर 12 साल तक होने पर यह पॉलिसी शुरू की जा सकती है। अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है, तो यह स्कीम उपलब्ध नहीं होगी। पॉलिसी की अवधि बच्चे की मौजूदा उम्र पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि बच्चा 5 साल का है, तो पॉलिसी की अवधि 20 साल होगी, यानी बच्चे के 25 साल पूरे होने तक। इस दौरान माता-पिता को प्रीमियम जमा करना होता है, और बच्चे के 20 से 24 साल की उम्र के बीच मनी बैक के रूप में नियमित राशि मिलती है। फिर 25वें साल में पूरी मैच्योरिटी राशि, जिसमें सम एश्योर्ड, सालाना बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस शामिल होता है, एकमुश्त दी जाती है।

टैक्स लाभ के साथ भविष्य की प्लानिंग

LIC जीवन तरुण पॉलिसी न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि टैक्स बचत का भी शानदार अवसर देती है। इस पॉलिसी में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। साथ ही, पॉलिसी के मैच्योर होने पर मिलने वाली राशि और किसी दुर्घटना में मिलने वाला डेथ बेनेफिट धारा 10(10D) के तहत पूरी तरह टैक्स-मुक्त होता है। यह पॉलिसी माता-पिता को न केवल अपने बच्चे के भविष्य के लिए बचत करने का मौका देती है, बल्कि उनकी कर योजना को भी मजबूत करती है।

(नोट: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश से पहले किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।)

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