ठाकुरद्वारा में ड्रोन के दुरुपयोग पर प्रशासन सख्त, ड्रोन का उल्लंघन करने पर 5,00,000 का जुर्माना

पंडित अनिल शर्मा: मुरादाबाद जनपद के तहसील ठाकुरद्वारा में ड्रोन के माध्यम से जासूसी और चोरी की घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और जनता को चिंता में डाल दिया है। जन-सामान्य और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, रात्रि के समय ड्रोन उड़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत फैलाने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की शिकायतें सामने आई हैं। इन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों में असुरक्षा का माहौल है, और इस स्थिति पर तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है।

ड्रोन पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

तहसील ठाकुरद्वारा के उपजिलाधिकारी प्रीति सिंह ने एक अधिसूचना जारी कर सभी ड्रोन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ड्रोन और व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड सहित, तीन दिनों के भीतर नजदीकी थाने में दर्ज कराएं। यह कदम क्षेत्र में ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, तीन दिन की अवधि के बाद गहन जांच की जाएगी। यदि इस अवधि के बाद किसी व्यक्ति के पास बिना पंजीकरण का ड्रोन पाया जाता है, तो उसे सूचना छिपाने का दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित थाने के माध्यम से विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5,00,000 रुपये का जुर्माना भी शामिल है। इस कार्रवाई का संपूर्ण उत्तरदायित्व ड्रोन मालिक पर होगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्देश का पालन करें और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

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