Moradabad News: महिला को जलाकर मारने के आरोप में मुरादाबाद की अदालत ने पति को 14 साल की सजा सुनाई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया अदालत में दहेज हत्या में पति को दोषी ठहराया फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 मोहम्मद फिरोज ने 14 वर्ष की कैद व 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण मृतका के सास ससुर को कोर्ट ने बरी कर दिया।
जनपद मुरादाबाद के गांव सुरजन नगर निवासी टीकाराम ने 11 अप्रैल 2016 को अपनी बेटी की शादी दिलाई के वीरू वाला गांव में सुरेश सैनी के साथ की थी आरोप है की शादी में कम दहेज को लेकर सुनीता का झगड़ा होता रहता था परिजनों ने शादी में काफी दान दहेज दिया मगर ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे।
आरोप है कि पति महिला से मारपीट करता और ताने मारता रहता था सुनीता ने जब इसकी जानकारी अपने मायके वालों को दी तो ससुराल वालों से बात कर समझाया और सुरेश व मां-बाप ने लिखित में समझौता भी किया लेकिन रवैया नहीं बदला बेटी को जलाने की सूचना उनके भतीजे ने दी जलने से महिला बुरी तरह झुलस गई घर में झुलसी हालत में पड़ी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया उसने पति पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की बात कही
लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने उसको नहीं बचाया कैस की सुनवाई एफसी कोर्ट में हुई एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि केस में आठ गवाह पेश किए गए अदालत में पति के खिलाफ सुबूत के आधार पर दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष की के दोनों ₹9000 का जुर्माना लगाया कोर्ट के साक्षी के अभाव में सास ससुर को बरी कर दिया गया