तांत्रिक ने महिला को पति की मृत्यु का दिखाया भय, बेहोश कर किया था दुष्कर्म,कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद

हरिद्वार (उत्तराखंड): रानीपुर पुलिस ने पीड़ित महिला की ओर से लिखित शिकायत पर शहजाद पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम पिरान कलियर शरीफ थाना कलियर के खिलाफ बेहोश कर दुष्कर्म और पति की मृत्यु का भय दिखाने का केस दर्ज किया था।

एफटीएससी, अपर जिला जज चंद्रमणि राय की अदालत ने झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म और पति की मौत का भय दिखाने के मामले में हकीम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने हकीम को दस साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 नवम्बर 2020 में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में हकीम पर पीड़ित महिला से झाड़-फूंक के बहाने इलाज के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

यही नहीं, हकीम ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित महिला को उसके पति की मृत्यु होने का डर दिखाया था। कई दिनों से डरी-सहमी पीड़ित महिला ने सारी आपबीती अपने पति को बताई थी। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी महिला उसे हकीम के पास दवाई दिलाने के लिए ले गई थी।

आरोप लगाया था कि हकीम ने दुकान में अंदर ले जाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता को होश आने पर अपने साथ दुष्कर्म होने का अंदेशा हो गया था।

रानीपुर पुलिस ने पीड़ित महिला की ओर से लिखित शिकायत पर शहजाद पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम पिरान कलियर शरीफ थाना कलियर के खिलाफ बेहोश कर दुष्कर्म और पति की मृत्यु का भय दिखाने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने हकीम शहजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कोर्ट ने हकीम को धारा 376 (1) आईपीसी में 10 वर्ष और 50 हजार जुर्माना और धारा 508 के तहत एक वर्ष का कारावास और10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि 60 हजार में से 50 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

पीड़िता की साथी महिला बयान से पलटी

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही थी। यही नहीं, काफी इलाज के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब पड़ोस में रहने वाली महिला उसे हकीम के पास इलाज के लिए ले गई थी। जहां हकीम ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट में गवाही के दौरान पड़ोसी महिला ने घटना की पुष्टि नहीं की थी।

जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ेगी

जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद एफटीएस कोर्ट ने आरोपी हकीम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

E Shram Card धारकों के लिए खुशखबरी! हर महीने मिलेगा ₹1000 का सीधा लाभ

E Shram Card : अगर आप ने भी ई-श्रम कार्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो तुरंत करवा दें जिससे आपको सरकार के द्वारा मिलने वाला लाभ से वंचित न होना पड़े। 

देश में इस समय केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसी कई योजनाओं को संचालित कर रही है। जिसमें बंपर लाभ मिल रहा है। तो वही हाल के सालों में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना एक जबरदस्त स्कीम है। जिससे केंद्र सरकार से लेकर राज सरकारों की ओर से यहां पर मदद आर्थिक सहायता और जरूरी अन्य योजना को जोड़ा जा रहा है।

अगर आप ने भी ई-श्रम कार्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो तुरंत करवा दें जिससे आपको सरकार के द्वारा मिलने वाला लाभ से वंचित न होना पड़े। आपको बता दें कि देश में करोड़ों लाखों लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे में अर्थव्यवस्था की मुख्य रीड़ होने के वजह से इनके उत्थान के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो वही मोदी सरकार बजट में ई-श्रम कार्ड पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे आप यहां पर जानकारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

ई-श्रम कार्ड पर ₹1000 की मदद प्रदान की जा रही है बल्कि इससे और भी कई पेंशन स्कीम दुर्घटना योजना जैसी लाभ दिए जा रहे हैं यहां पर आप पात्रता जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने के बारे में जान सकते हैं।

ई-श्रम कार्ड के लाभ

दरअसल ई श्रम कार्ड पर ऐसे कई लाभ हैं, जो कार्डधारकों को दिए जाते हैं। जिससे यहां पर बताए गए लाभ मिलते है।

  • इस कार्ड धारक को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
  • जब ई-श्रम कार्ड धारक को ₹3000 की पेंशन हर महीने देने का प्रावधान है।
  • इसके तहत किसी श्रमिक की आंशिक विकलांगता की स्थिति में 2,00,000 रुपये का मृत्यु बीमा और 1,00,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रावधान है।
  • ई-श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है।

ई-श्रम कार्ड के लिए पात्रता

तो वही सरकार यहां पर बताए गए लाभ दे रही है, जिससे ई-श्रम कार्ड में आवेदन करने के लिए आप इसके पात्र होना जरुरी है।

  • इस योजना में केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने वाला असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए।
  • आवेदक का उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • श्रमिकों का मासिक आय ₹15000 या इससे कम होना चाहिए।

ई-श्रम कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स:

आप इस योजना से जुड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर जाकर सेल्फ-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे जरुरी दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स होनी चाहिए।